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19 आदतन अतिक्रमियों को 60 दिन की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी, न्यायालय तहसीलदार निर्झरना का कड़ा फैसला

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19 आदतन अतिक्रमियों को 60 दिन की सजा, गिरफ्तारी वारंट जारी, न्यायालय तहसीलदार निर्झरना का कड़ा फैसला

लालसोट. चरागाह भूमि पर अवैध कब्जा जमाने वाले आदतन अतिक्रमियों के खिलाफ लालसोट उपखण्ड के निर्झरना की न्यायालय तहसीलदार सीमा धुणावत ने 19 आदतन अतिक्रमियों को 60 दिवस के सिविल कारावास (जेल) की सजा से दण्डित किया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिए गए हैं। ये सभी आरोपी ग्राम रामसिंहपुरा में स्थित करीब 12 हेक्टेयर सरकारी चरागाह भूमि पर वर्षो से कब्जा जमा कर बैठे थे। तहसीलदार ने बताया कि अतिक्रमियों को बार-बार बेदखली के आदेश जारी किए गए थे। इसके बावजूद इन अतिक्रमियों ने चरागाह भूमि को खाली नहीं किया। बार-बार कानून की अवहेलना करने पर न्यायालय ने बिहारी व सीतारामपुत्र पांचू महावर,किशनलाल व गिर्राज पुत्र मोहरपाल,कन्हैया पुत्र मेवाराम, दयाराम व सीयाराम पुत्र कजोड़,ग्यारसीलाल, रामफुल, भौरीलाल व छोटेलाल पुत्र मंगलाराम,गिर्राज पुत्र नारायण,रामचन्द्र पुत्र नाथू,कजोड़ व कालु पुत्र दल्ला,शिवराम व रामकरण पुत्र मनफुल,रेवड़ पुत्र कल्याण,कमल पुत्र नारायण,जगदीश पुत्र कल्याण,गिर्राज पुत्र मूलचंद,रामराज पुत्र मांगीलाल,छीतर पुत्र देवा,रामकरण पुत्र मनफूल,बृजमोहनपुत्र अम्बालाल,प्रताप पुत्र हजारी एवं हरिनारायण पुत्र रामनाथ शामिल को आदतन अतिक्रमी मानते हुए 60 दिवस की सिविल कारावास की सजा से दण्डित किया गया है।

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