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लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

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लोक अदालत को लेकर बैंक अधिकारियों की बैठक में दिए निर्देश

लालसोट. तालुका विधिक सेवा समिति, के तत्वावधान में आगामी 18 जुलाई को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यमों से धारा 138 एन.आई. एक्ट (चेक बाउंस प्रकरणों) के लिए आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत को लेकर मंगलवार को अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश गीता पाठक की अध्यक्षता में बैंक अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान तालुका विधिक सेवा समिति की अध्यक्षा एवं न्यायाधीश ने उपस्थित बैंक अधिकारियों को 18 जुलाई को आयोजित होने वाली स्पेशल लोक अदालत के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अधिक से अधिक प्री-लिटिगेशन (न्यायालय में आने से पूर्व के मामले) और अदालतों में लंबित पुराने मामलों को चिन्हित करें। इन प्रकरणों को आपसी राजीनामे एवं समझाइश के जरिए स्पेशल लोक अदालत तथा आगामी राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारित कराने के विशेष प्रयास किए जाएं, ताकि दोनों पक्षों के समय और धन की बचत हो सके। उन्होने बताया कि 12 सितम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना तय किया गया है। बैठक में समिति के सचिव अशोक कुमार मीना सहित विभिन्न बैंकों के अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित रहे।

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