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लालसोट में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली डीएपी व कच्चे माल का बड़ा स्टाक, 443 कट्टें नकली डीएपी व कच्चा माल जब्त

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लालसोट में कृषि विभाग की बड़ी कार्रवाई, नकली डीएपी व कच्चे माल का बड़ा स्टाक, 443 कट्टें नकली डीएपी व कच्चा माल जब्त

लालसोट. जहां एक ओर फसल बुवाई से पहले किसान डीएपी की किल्लत झेल रहे है, वही दूसरी ओर कृषि विभाग ने लालसोट उपखण्ड क्षेत्र में नकली डीएपी सप्लाई करने वालों के ठिकानों पर बीते एक पखवाड़े में शुक्रवार को दूसरी बड़ी कार्रवाई की है। शुक्रवार को विभाग के अधिकारियों ने उपखण्ड के डिडवाना कस्बे में एक ऐसे ठिकाने पर छापा मारा है,जहां नकली डीएपी के भंडारण के साथ उसे तैयार करने के लिए कच्चा माल भी मौजूद था। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया कि शुक्रवार को डिडवाना गांव में अवैध डीएपी उर्वरक के भण्डारण की कृषि विभाग के अधिकारियों को शिकायत मिलने पर उनकी अगुवाई में कृषिअधिकारी वरुण कुमार, रामजीवन मीना, सहायक कृषि अधिकारी चरतलाल मीणा,कृषि पर्यवेक्षक रामकिशोर मीणा, कमलेश बैरवा एवं किरोड़ी लाल मीना की टीम ने मौके पर पहुंच कर देखा तो दो दुकानों में बड़ी मात्रा में अवैध रुप से नकली डीएपी का भंडारण व कच्चे माल मिला, इसके अलावा मौके पर कच्चे माल व आईपीएल के ब्रांड के कट्टों में भी भरा हुआ मिला। उन्होंने बताया कि अवैध रूप से बिना उर्वरक लाइसेन्स आईपीएल ब्रांड का डीएपी एवं एनपीके उर्वरक विक्रय एवं पैकिंग करने पर कुल 433 बैग मौके से कृषि विभाग की टीम ने जब्त किए है। उक्त डीएपी,एनपीके एवं कच्चे माल को , संदिग्ध मानते हुए गुणवत्ता की जाँच के लिए नमूने लिए गए जिसको उर्वरक परीक्षण प्रयोगशाला में जांच के लिए भेजा जाएगा। सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) अशोक कुमार मीना ने बताया कि जांच के दौरान दुकान मालिक राजेश कुमार शर्मा द्वारा बताया गया कि यह खाद हिमांशु शर्मा एवं ओम प्रकाश मीणा के द्वारा रखा गया है, उक्त उर्वरक का खरीद बिल एवं उर्वरक का लाइसेंस प्रस्तुत नहीं करने पर इनके खिलाफ आवश्यक वस्तु नियम 1955 की धारा 3/7 एवं उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 की धारा के तहत थाने में मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा।

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